हिंदी दैनिक अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक प्रस्तावित व्यवस्था समस्त सरकारी विभागों के समूह ख व समूह ग के पदों पर लागू होगी. यह मृतक आश्रित कोटे से से भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी.
इसके दायरे से केवल
1-पीसीएस
2-पीपीएस
3- पीसीएस-जे
के पद ही बाहर होंगे.
Posted By :
Neetu Kumari
(Software Professional)
2020-09-14 22:46
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